PM Shram Yogi Maan-Dhan (PM-SYM) Yojana In Hindi योजना के प्रकार

Rajkumar Yadav
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना, और व्यापारियों, दुकानदारों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना

PM Shram Yogi Maan-Dhan (PM-SYM) Yojana In Hindi योजना के प्रकार
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना

अब मिलेगी लाभार्थियों को हर माह 3000 रुपये की मासिक पेंशन जोकि उम्र 60 साल पूरी करने पर स्वत: प्रारंभ हो जाती है। और इस योजना के लिए किसी प्रकार के अधिकतम कागजों की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। इस योजना का लाभ भारत का हर नागरिक ले सकता है। चाए वह एक किसान हो। व्यापारी हो या देहाड़ी मजदुर हो। इस लेख में हमने मानधन योजना के बारे में आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की है। साथ ही इसके लिए आवेदन कैसे करे इसका स्पष्ट उल्लेख किया है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन और व्यापारियों के लिए 'राष्ट्रीय पेंशन योजना' (एनपीएस) क्या है ?

'प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन' और व्यापारियों के लिए 'राष्ट्रीय पेंशन योजना' (एनपीएस) की शुरुआत क्रमशः मार्च और सितंबर 2019 में की गई थी, जिनका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उन व्यापारियों, दुकानदारों तथा स्व-नियोजित व्यक्तियों को बुढ़ापे में सुरक्षा और 3,000 रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करना है जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। इस योजना से वे असंगठित श्रमिक जुड़ सकते हैं जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, साथ ही 18-40 वर्ष की आयु के वे व्यापारी और स्व-नियोजित व्यक्ति भी इसके पात्र हैं जो ईपीएफओ, ईएसआईसी या सरकार द्वारा वित्तपोषित एनपीएस के दायरे में नहीं आते और आयकर दाता नहीं हैं।

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। योजना के तहत अंशदाता को एक निर्धारित योगदान राशि जमा करनी होती है। जो अंशदाता की प्रवेश आयु के आधार पर 55 रुपए से 200 रुपए के बीच होती है। और केंद्र सरकार भी इसमें बराबर अंशदान राशि प्रदान करती है। 

'प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन' एक स्वैक्षिक और अंशदायी पेंशन योजना है। जो समान कॉन्ट्रिब्यूशन (50:50) के आधार पर चलती है। जिसमे लाभार्थी द्वारा अपनी आयु के अनुसार निर्धारित योगदान दिया जाता है। और केंद्र सरकार भी अपने निर्देशों के अनुरूप उतनी ही समान अंशदान राशि प्रदान करती है। 

लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 3000 रुपए की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी। जिसमे अन्य पेंशन योजनाओं के सम्मान पारिवारिक लाभ के प्रावधान शामिल है। अंशदाता का योगदान प्रवेश की आयु के आधार पर 55 रुपए से 200 रुपए प्रति माह के बीच होता है। 06 नवम्बर 2025 तक 51.81 लाख से अधिक असंगठित श्रमिकों को इस योजना के तहत नामांकित किया गया है।

योजना के प्रकार

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन' और व्यापारियों के लिए 'राष्ट्रीय पेंशन योजना' (एनपीएस) में मुख्यत: तीन प्रकार की पेंशन योजनाएं शामिल है। जैसे - (1) प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, (2) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, और (3) व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना।
  1. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना: इस योजना में, मूल रूप से उन सभी किसानों को शामिल किया गया है जोकि खेत खलियानों में काम करते है। या जिनके नाम से अपनी निजी जमीन है। वह इस पेंशन योजना के लिए आवेदन के पात्र है।
  2. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: इसके अंतर्गत उन सभी श्रमिकों को सम्मिलित किया गया है जो असंगठित श्रमिकों की श्रेणी में आते है। फिर चाए वह किसी भी जाति धर्म का हो। आवेदन के पात्र है।
  3. व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना: इसमें वह सभी व्यापारियों को शामिल किया गया है जोकि दुकानदार है। इसमें आयकर दाता, और ईपीएफओ/एनपीएस/ईएसआईसी के सदस्यों को जोड़कर सभी व्यापरिबंधु आवेदन कर सकते है।

आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक)
  2. ई श्रमिक कार्ड
  3. बैंक पासबुक

आवेदन कैसे करे ?

मानधन योजना का लाभ लेना काफी आसान है। इसके लिए आप मानधन योजना की विभागीय आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्वयं अपना पंजीयन कर सकते है। या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते है।

मानधन योजना में पंजीकरण के लिए किसी भी लाभार्थी को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ता हालाँकि कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर कुछ आंशिक शुल्क देना पड़ सकता है। यह योजना सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क और सा-शुल्क दोनों रूपों में उपलब्ध है। इस योजना में लाभार्थी अपना पंजीयन सफलता पूर्वक करवाने के बाद अपना पेंशन कार्ड जरूर प्राप्त करे। इस मानधन पेंशन कार्ड पर पेंशन की आरंभ तिथि, पेंशन में पंजीयन की तिथि और मिलने वाली पेंशन 3000 का विवरण दिया होता है।

मानधन पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक CLICK HERE
मानधन पेंशन योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18002676888

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