सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)- विशेषताएं, पात्रता, योजना के लाभ, आवश्यक दस्तावेज
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| Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)- Features, Eligibility, Benefits of the Scheme, Documents Required |
सुकन्या समृद्धि योजना(SSY)
भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत योजना है जो बालिकाओं के माता-पिता को लक्षित करती है यहां योजना माता-पिता को अपनी बेटी की भविष्य की शिक्षा के लिए एक निधि बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत किया था इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रुकना और लड़कियों की शिक्षा व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है वर्तमान में इस योजना पर 8.2% की ब्याज दर और कर लाभ उपलब्ध है खाता किसी भी भारतीय डाकघर या अधिकृत वाणिज्यिक बैंकों की शाखा में खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि खाता नियम 2016 को 12 दिसंबर 2019 को निरस्त कर दिया गया और नई सुकन्या समृद्धि खाता योजना 2019 को शुरू की गई
- सुकन्या समृद्धि खाता
- देश - भारत
- शुरू- 22 जनवरी 2015
- स्थिति - सक्रिय
योजना की मुख्य विशेषताएं और नियम
ब्याज दर- वर्तमान में इस योजना पर 8.2% प्रतिवर्ष का शानदार ब्याज मिल रहा है जिसकी समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा हर तिमाही में की जाती है।
योजना के लिए पात्रता
1. 10 वर्ष तक की आयु की बालिका के नाम पर उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खाता खोला जा सकता है। एक परिवार में अधिकतम दो बालिकाओं के लिए खाता खुल सकता है।
2. निवेश - राशि इसमें प्रति वित्तीय वर्ष न्यूनतम 250 और अधिकतम रुपए 1.5 लाख तक जमा किए जा सकते हैं।
3. परिपक्वता (मैच्योरिटी) - यह खाता 21 वर्ष में मेच्योर होता है। इसके अलावा बालिका के 18 वर्ष की आयु पूरी करने या शादी के समय उच्च शिक्षा के लिए आंशिक निकासी ( स्कूल राशि का 50%) की अनुमति है।
योजना के लाभ
सुकन्या समृद्धि योजना में कौन खाता खोल सकता है
सुकन्या समृद्धि में केवल जन्म से लेकर 10 वर्ष की उम्र की लड़की के नाम पर ही खाता खुलवाया जा सकता है अर्थात सुकन्या समृद्धि के अंतर्गत 10 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों का अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता है इस योजना का लाभ हिंदू अविभाजित परिवार एवं अनिवासी भारतीय नहीं प्राप्त कर सकते यदि खाता ओपन करने के पश्चात कोई बच्ची एनआरआई बन जाती है तो उसे सुकन्या समृद्धि योजना का खाता बंद करना होगा यदि खाता बंद नहीं किया जाता है तो एनआरआई बनने के पश्चात इस खाते में किसी प्रकार का ब्याज प्रदान नहीं किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
खाता खोलने के लिए तीन दस्तावेजों की आवश्यकता है -
- अस्पताल या सरकारी अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया लड़की का जन्म प्रमाण पत्र।
- लड़की के माता-पिता या कानूनी अभिभावक के निवास का प्रमाण पत्र या पासपोर्ट ,ड्राइविंग लाइसेंस ,बिजली या टेलीफोन बिल ,मतदाता पहचान पत्र ,राशन कार्ड और भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें निवास का उल्लेख हो।
- पैन कार्ड या हाई स्कूल प्रमाण पत्र भी खाता खोलने के लिए माननीय है खाता खोले जाने के बाद उसे भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना में खाता कैसे खोलें
सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए -
1. अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर से सुकन्या समृद्धि खाता योजना का फार्म प्राप्त करें।
2. फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरे उसमें बेटी का नाम ,जन्म तिथि, अभिभावक का नाम, पता, पहचान और संपर्क जानकारी शामिल है।
3. फार्म के साथ न्यूनतम राशि 250 रुपए का आंतरिक निवेश और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
4. बैंक या डाकघर अधिकारी फॉर्म और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे और खाता खोलेगा।

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