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Madhyamik Shiksha Ke Liye Ladkiyon Ko Protsahan Abhiyan

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 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन अभियान -


Rashtriya Madhyamik Shiksha Ke Liye Ladkiyon Ko Protsahan Abhiyan
Campaign to Encourage Girls' Participation in Secondary Education -

प्रोत्साहन अभियान

भारत सरकार द्वारा कक्षा आठवीं पास करने वाली बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रेरित करना योजना का मुख्य उद्देश्य है।

राष्ट्रीय योजना माध्यमिक स्तर पर14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा देती है जो आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करती है और फिर आर्थिक सामाजिक निम्न कर्म की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ देती है प्रस्तावित योजना का उद्देश्य ऐसी बालिकाओं को 12वीं कक्षा तक बनाए रखना है वर्ष 2004 -2005 में आठवीं कक्षा से पढ़ाई छोड़ने वाली लड़कियों की दर लगभग 50.8% थी इस वर्ष कक्षा 1 से 10 तक की लड़कियों की पढ़ाई छोड़ने की दर लगभग 64% थी इसीलिए देश की 36% बालिकाओं को ही दसवीं तक बनाया जा रखा यह कई सामाजिक और आर्थिक कारकों का संयुक्त परिणाम है परंतु इसमें कोई संदेह नहीं की माता-पिता बालिकाओं की शिक्षा का खर्च वहन करने में असमर्थता एक प्रमुख योगदान करता है।


योजना का उद्देश्य -


1. कक्षा आठवीं के बाद विभिन्न आर्थिक और सामाजिक वजह से पढ़ाई छोड़ने वाली बालिकाओं को रोकना।

2. बालिकाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनने में मदद करना।

3. बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करके बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर रोक लगाना।


योजना के लाभ -


1. पात्र बालिकाओं के नाम पर पब्लिक सेक्टर के बैंक या डाकघर में ₹3000 का फिक्स डिपाजिट करना।

2. यह राशि ब्याज सहित बालिका के 18 वर्ष की आयु पूरी करने और कक्षा दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद निकल जा सकती है।


 पात्रता -


1. आवेदक बालिका होनी चाहिए।

2. आवेदक अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति, एससी, एसटी के अंतर्गत होना चाहिए।

3. आवेदक को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।

4. आवेदक को शैक्षणिक वर्ष 2008- 2009 के बाद राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारी सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय स्कूलों में नवी कक्षा के लिए नामांकित होना चाहिए।


 आवश्यक दस्तावेज -


1. आवेदक के आधार कार्ड की स्कैन की गई प्रति। 

2. आदिवासी प्रमाण पत्र। 

3. माता-पिता या कानूनी अभिभावक का आय प्रमाण पत्र।

4. आवेदक का दसवीं कक्षा का स्कोर कार्ड।

5. नवी कक्षा में नामांकन के बाद 2 साल की निरंत का उल्लेख करने वाले स्कूल प्रमुख या प्रिंसिपल से प्रमाण पत्र। 

6. वर्तमान वर्ग की शुल्क रसाइड आवेदक के मौजूदा खाते या उसके माता-पिता में से किसी एक के साथ संयुक्त खाते का बैंक खाता है। 

7. प्रमाण विकलांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। 


आवेदन प्रक्रिया -


ऑनलाइन 

पंजीकरण पृष्ठ पर जाएं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल।

पंजीकरण के लिए दिशा निर्देश दिखाई देंगे नीचे की ओर स्क्रॉल करें उपक्रम को ध्यान से पढ़ें शर्तों को स्वीकार करें और जारी रखने पर क्लिक करें।

एक पंजीकरण फार्म दिखाई देगा विवरण भर और रजिस्टर पर क्लिक करें आपका आवेदन आईडी और पासवर्ड प्रदर्शित होगा वही आपकी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस के रूप में भेजा जाएगा।


अपवाद -


विवाहित लड़कियों को इस योजना से बाहर रखा जाएगा। 

नीजि गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं को बाहर रखने का प्रस्ताव है क्योंकि ऐसे आकांक्षा विद्यालय उच्च शुल्क लेते हैं और इसीलिए ऐसी बालिकाओं के माता-पिता को इस योजना के तहत दी जा रही वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं हो सकती है। 

केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में नामांकित छात्रों को भी इस योजना से बाहर रखा जा रहा है क्योंकि यह बच्चे या तो पहले से ही पूरी तरह से प्रदान किए गए हैं या केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं जो बिना किसी सहायता के अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं।

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Shimaela Beg

Author, SRZ Results, And Content Enthusiast

Passionate about [General Knowledge, Sarkari Yojana, Popular Insights, Agriculture], with years of experience in [related field]. Loves to share knowledge and connect with readers.

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