मुख्यमंत्री कन्या विवाह /निकाह योजना 2026 रु 51,000/- की आर्थिक सहायता, पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया
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| मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना |
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता योजना
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर, निराश्रित, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से किया जाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे परिवारों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना है जो अपनी पुत्री के विवाह का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं हैं।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत वर्ष 2006 में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। बाद में इसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना के रूप में विस्तारित किया गया। इस योजना के अंतर्गत गरीब, निराश्रित, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: जैसे
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की विवाह योग्य बेटियों को सहायता प्रदान करना।
- विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना।
- गरीब परिवारों पर विवाह संबंधी आर्थिक बोझ कम करना।
- सामूहिक विवाह कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- सामाजिक सुरक्षा एवं सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना।
योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि
योजना के तहत पात्र हितग्राही को निम्नानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है:
सहायता का प्रकार |
मिलने वाली राशि |
| कन्या के बैंक खाते में गृहस्थी स्थापना हेतु सहायता | रु. 48,000/- |
| सामूहिक विवाह आयोजन हेतु सहायता | रु. 3,000/- |
| कुल स्वीकृत राशि | रु. 51,000/- |
- सहायता राशि सीधे लाभार्थी के अधिकृत बैंक खाते में जमा की जाती है।
आयु सीमा
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न आयु सीमा निर्धारित की गई है:
- वधु (लड़की) की न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
- वर (लड़का) की न्यूनतम आयु: 21 वर्ष
योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
योजना के बारे में, आवश्यक विवरण
विवरण |
जानकारी |
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना |
| राज्य | मध्यप्रदेश |
| विभाग | सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
| प्रारंभ वर्ष | 2006 |
| लाभार्थी | निर्धन, निराश्रित, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं |
| सहायता राशि | रु 51,000 तक |
| भुगतान माध्यम | बैंक खाते में DBT (आधार से लिंक) |
योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं:
- आवेदक मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी हो।
- विवाह योग्य कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष हो।
- वर की आयु कम से कम 21 वर्ष हो।
- परिवार आर्थिक रूप से कमजोर या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता हो।
- निराश्रित एवं निर्धन कन्या योजना के लिए पात्र होगी।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिला योजना के लिए पात्र होगी।
- तलाकशुदा परित्यक्ता महिला भी पात्र होगी।
- श्रमिकों की पुत्रियां भी योजना का लाभ ले सकती हैं।
किन श्रमिक परिवारों की पुत्रियां पात्र हैं?
निम्न योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियां भी योजना के लिए पात्र हैं:
- मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना
- मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना
- मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना
- मुख्यमंत्री हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालक योजना
- मुख्यमंत्री पथ विक्रेता कल्याण योजना
- भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत श्रमिक
- मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के समय निम्न दस्तावेज आवश्यक हो सकते हैं:
- समग्र आईडी
- आधार कार्ड
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- बीपीएल राशन कार्ड
- श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र
- माता-पिता या अभिभावक का शपथ पत्र
- पासपोर्ट आकार का फोटो
विधवा महिला के लिए
- पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
परित्यक्ता महिला के लिए
- न्यायालय द्वारा जारी तलाक संबंधी दस्तावेज या प्रमाणपत्र।
आयु सत्यापन हेतु दस्तावेज
आयु प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है:
- जन्म प्रमाण पत्र
- कक्षा 10वीं की अंकसूची
- विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र (TC)
- वोटर आईडी कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- शासकीय चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र
आवेदन प्रक्रिया (ग्रामीण क्षेत्र)
ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों सहित निम्न स्थानों पर जमा करना होगा:
- ग्राम पंचायत कार्यालय
- जनपद पंचायत
आवेदन प्रक्रिया (शहरी क्षेत्र)
शहरी क्षेत्र के आवेदक निम्न कार्यालयों में आवेदन जमा कर सकते हैं:
- नगर निगम कार्यालय, या नगर पालिका परिषद्
- वार्ड पार्षद कार्यालय
- आंगनवाड़ी केंद्र
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि ऑनलाइन आवेदन सुविधा उपलब्ध हो तो निम्न प्रक्रिया अपनाएं:
- संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- योजना का आवेदन फॉर्म खोलें।
- आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें।
- दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन की जांच करके सबमिट करें।
- आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
योजना के लाभ
- गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता।
- विवाह संबंधी खर्चों में राहत मिलती है।
- विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन।
- बैंक खाते में सीधे सहायता राशि का भुगतान मिल जाता है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना मध्यप्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना न केवल गरीब परिवारों के आर्थिक बोझ को कम करती है बल्कि महिलाओं के सम्मानजनक जीवन और सामाजिक सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
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